सीएम ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत नागरिक 3 पहिये से 4 पहिये जैसे: बस, कार, ट्रक तक का वाहन खरीद सकते है, जिसमे 5 से 10 सीट उपलब्ध हो ।

योजना के जरिये सभी को रोजगार भी मिल पायेगा वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे और अपने और अपने परिवार का जीवन और बना सकेंगे। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु 21 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।

योजना (मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना ) के तहत 58709 नागरिकों को सब्सिडी देने का एलान किया गया। जिसमे अभी 33247 नागरिकों को ही सब्सिडी वाहन खरीदने हेतु प्रदान की गयी है।

सरकार नागरिकों को या तो 50% सब्सिडी प्रदान करती है या तो 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि प्रदान उनके खाते में प्रदान करती है।

आवेदक के पास अपना स्वयं का बैंक अकाउंट होना चाहिए जो की आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ही आवश्यक है। योजना से मिलने वाली राशि CFMS (Centralised Funds Management System) द्वारा लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की जाती है।

अगर आप भी Gram Parivahan Yojana online apply करना चाहते है तो आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत आवश्यक है:-

– नागरिक बिहार राज्य का मूलनिवासी होना चाहिए तभी वह इसका आवेदन कर सकते है और लाभ प्राप्त कर सकते है। – मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज होने चाहिए, जिससे उन्हें फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की समस्या न आये।

आवश्यक दस्तावेज